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चरस की तस्करी में तीन को 11-11 साल की सजा:2023 में पकड़े गए थे; कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
भोपाल में 10 किलो चरस की तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने तीन आरोपियों को 11-11 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश एवं 24वें अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. मुकेश मलिक की अदालत ने सलमान खान निवासी शाहजहानाबाद, सोनू कुमार और वीरकिशोर साहनी उर्
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