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भोपाल के रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर हाईकोर्ट सख्त:बिना अनुमति कारोबार करने वालों पर कार्रवाई का रास्ता साफ, 7 दिन में अनुमति के दस्तावेज दिखाने होंगे
भोपाल के रिहायशी इलाकों में आवासीय भूखंडों पर चल रहे मॉल, होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को निर्देश दिए हैं कि यदि उनके पास आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने की वैध अनुमति है, तो उसके दस्तावेज 7 दिन के भीतर भोपाल नगर निगम के समक्ष प्रस्तुत करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तय समय में वैध दस्
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भोपाल के रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर हाईकोर्ट सख्त:बिना अनुमति कारोबार करने वालों पर कार्रवाई का रास्ता साफ, 7 दिन में अनुमति के दस्तावेज दिखाने होंगे