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ब्राइब एनिवर्सरी:24 साल बाद इंजीनियर को उसी तारीख पर मिली 5 साल की सजा
लोकायुक्त जांच में 74.05 लाख रुपए की संपत्ति मिली थी आय से अधिक संपत्ति के 24 साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री कैलाशचंद्र परवाल को दोषी ठहराया है। विशेष एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 5 साल के सश्रम कारावास और 25 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। सबसे खास बात यह है कि मामले में आय से अधिक संपत्ति
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ब्राइब एनिवर्सरी:24 साल बाद इंजीनियर को उसी तारीख पर मिली 5 साल की सजा