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Kanpur News: गैर इरादतन हत्या में रिक्शा चालक को छह साल की कैद
मामूली विवाद में रिक्शा चालक की हत्या करने वाले उसके साथी को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट ने छह साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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