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हाईकोर्ट ने नोएडा सीएमओ, मेडिकल अफसर को तलब किया:हाथ से लिखी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, 15 सितंबर को पेशी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हाथ से लिखकर अस्पष्ट रूप में तैयार करने के मामले पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित मेडिकल ऑफिसर को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने आरोपी छत्रपाल की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान पारित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के
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हाईकोर्ट ने नोएडा सीएमओ, मेडिकल अफसर को तलब किया:हाथ से लिखी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर कोर्ट नाराज, 15 सितंबर को पेशी