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पटना में नौजर घाट से नूरपुर के बीच अतिक्रमण हटाएं:सुप्रीम कोर्ट ने दी 8 हफ्ते की मोहलत, कहा-मुख्य सचिव पर अवमानना का केस संभव
पटना में गंगा के इको-सेंसिटिव बाढ़ क्षेत्र (फ्लड प्लेन) पर बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आखिरी चेतावनी दी है। जस्टिस जे. बी. पारडीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने सरकार को 8 हफ्ते की अंतिम मोहलत दी है। अदालत ने साफ कर दिया कि यदि निर्धारित समय में नौज़र घाट से नूरपुर घाट के बीच के सभी अवैध ढांचों को नहीं हटाया गया, तो बिहार के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारिय
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