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नालंदा DM का आदेश हाईकोर्ट ने किया खारिज:2-2 लाख मुआवजे का आदेश, नागरिकों की स्वतंत्रता छीनने पर हाईकोर्ट ने कहा- न्यायिक सोच का अभाव
पटना उच्च न्यायालय ने नालंदा जिला प्रशासन की ओर से बिहार अपराध नियंत्रण कानून, 2024 के तहत मनमाने तरीके से नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने और प्रशासनिक अधिकारों के दुरुपयोग पर फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने नालंदा के तत्कालीन जिलाधिकारी कुंदन कुमार की ओर से पारित उस आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसके तहत 2 स्थानीय नागरिकों पर
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