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शिक्षकों को राहत:35 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश

1 sourceTuesday, September 8

चंडीगढ़ | पंजाब के सरकारी स्कूलों में हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर बनने का सपना देख रहे 35 अभ्यर्थियों के लिए हाईकोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है। हाईकोर्ट ने सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया के 2 साल बीत जाने का हवाला देकर नियुक्तियां रोक दी गई थीं। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस नियम के केवल समय गुजरने का आधार बताकर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित

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