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35 साल पुराने फ्लैट फर्जीवाड़े में बुजुर्ग को सजा:चंडीगढ़ अदालत का फैसला, झूठा हलफनामा देकर लिया फ्लैट; उम्र देखते हुए सजा में नरमी
चंडीगढ़ अदालत ने हाउसिंग सोसाइटी में अवैध रूप से फ्लैट हासिल करने के लिए झूठा हलफनामा जमा करने के 35 साल पुराने मामले में 73 वर्षीय अमृत पाल कौर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी ठहराते हुए 6 महीने की साधारण कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उम्र को देखते हुए नरमी बरती गई है। मामले के सह-आरोपी
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35 साल पुराने फ्लैट फर्जीवाड़े में बुजुर्ग को सजा:चंडीगढ़ अदालत का फैसला, झूठा हलफनामा देकर लिया फ्लैट; उम्र देखते हुए सजा में नरमी