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अब सरकारी काम के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं:चंडीगढ़ में 556 सेवाएं तय समय में देना जरूरी; लापरवाही पर लगेगा जुर्माना
अब चंडीगढ़ में सरकारी काम के लिए लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत प्रशासन की ओर से अधिसूचित सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में उपलब्ध कराना जरूरी हो गया है। कमीशन की वेबसाइट पर फिलहाल 556 सेवाएं सूचीबद्ध हैं। आदेश आज से लागू हो गए है। इनमें नगर निगम, पुलिस, एस्टेट ऑफिस, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई विभागों की सेवाएं शामिल हैं। पंजाब के राज्यपाल
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अब सरकारी काम के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं:चंडीगढ़ में 556 सेवाएं तय समय में देना जरूरी; लापरवाही पर लगेगा जुर्माना