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चंडीगढ़ में हेरोइन केस में 6 साल बाद राहत:जेल में बिताई अवधि पूरी सजा, एक गलती से किसी को आदतन अपराधी नहीं मान सकते
चंडीगढ़ में 54 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में दोषी ठहराए गए अबिनाश को एनडीपीएस एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उसे दोबारा जेल भेजने के बजाय पहले ही जेल में बिताई अवधि को उसकी पूरी सजा मान लिया। 6 साल तक नियमित रूप से कोर्ट में पेश होने, इस दौरान किसी दूसरे अपराध में शामिल नहीं होने और खुद को सुधारने के प्रयासों को अदालत ने राहत का आधार बनाया। जज रमन गोखलेनी ने कहा कि एक गलती क
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चंडीगढ़ में हेरोइन केस में 6 साल बाद राहत:जेल में बिताई अवधि पूरी सजा, एक गलती से किसी को आदतन अपराधी नहीं मान सकते