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लीज ट्रांसफर और कन्वर्जन के लिए अलग एनडीसी की जरूरत खत्म, एक ही फॉर्म में पूरा होगा काम

1 sourceSaturday, September 5

चंडीगढ़ प्रशासन के इस्टेट ऑफिस ने प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अलग से नो ड्यूज सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत खत्म कर दी है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी की गई है। फिलहाल यह व्यवस्था लीज राइट्स के ट्रांसफर और लीजहोल्ड टेन्योर से फ्री-होल्ड टेन्योर में कन्वर्जन की सर्विस पर लागू होगी। अगर यह कॉन्सेप्ट सफल रहता है तो इसे बाकी सर्विसेस में भी लागू किया जा सकता है

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