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बच्चा वस्तु नहीं, जिसकी कस्टडी ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ याचिका से तय हो: कोर्ट

1 sourceWednesday, October 7

चंडीगढ़ | क्या सिर्फ ‘बायोलॉजिकल पिता’ (जैविक पिता) होना बच्चे की कस्टडी पाने का एकमात्र आधार हो सकता है। हाईकोर्ट ने एक केस में साफ किया कि ऐसा नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए बच्चे की तत्काल कस्टडी नहीं ली जा सकती, खासकर तब जब बच्चे की कस्टडी व अभिभावकता को लेकर मामला पहले से ही किसी सक्षम अदालत में लंबित हो। 2022 में सोनीपत के अमित की पत्नी की मृत्यु के बाद बच

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