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मेरिट वाले अभ्यर्थी दूसरी जगह जाएं तो खाली न रहें मेवात कैडर के पद:कोर्ट
चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पीजीटी (स्नातकोत्तर शिक्षक) भर्ती में मेवात कैडर के खाली पदों को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी मेरिट में होने के बावजूद सामान्य हरियाणा कैडर को चुनता है और मेवात का पद छोड़ देता है, तो उस पद को खाली नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में मेरिट सूची में मौजूद अगले योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहि
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मेरिट वाले अभ्यर्थी दूसरी जगह जाएं तो खाली न रहें मेवात कैडर के पद:कोर्ट