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अपहरण और रेप के दोषी को 10 साल की जेल:पॉक्सो कोर्ट ने 14 हजार का जुर्माना भी लगाया, आरोपी पहले से शादीशुदा था
करौली में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला सूरौठ थाना क्षेत्र का है। सरकारी वकील गजेंद्र शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा ने 14 गवाहों के बयान और 31 दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया। पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को आर
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